इंदौर, 11 मई /महिला से अश्लील टिप्पणी कर छेड़छाड़ करने के मामले में माननीय न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए 2 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। मामला इंदौर के मल्हारगंज थाना क्षेत्र का है, जिसे उसकी गंभीरता के चलते जघन्य एवं चिन्हित प्रकरण की सूची में शामिल किया गया था।
प्रभारी उपनिदेशक अभियोजन राजेन्द्र सिंह भदौरिया ने जानकारी देते हुए बताया कि माननीय न्यायालय श्रीमती मिनी गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जिला इंदौर ने थाना मल्हारगंज के प्रकरण क्रमांक 9322/2022 में फैसला सुनाते हुए आरोपी केशव उर्फ केशु पिता दिलीप राठौर निवासी इंदौर को धारा 354 भारतीय दंड संहिता के तहत दोषी पाते हुए 2 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 500 रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
किराना दुकान से लौट रही महिला से की थी छेड़छाड़
अभियोजन के अनुसार फरियादिया ने 11 जुलाई 2022 को थाना मल्हारगंज पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई थी कि 10 जुलाई 2022 की रात लगभग 10 बजे वह अपनी बहन के साथ किराना दुकान से मैगी खरीदकर लौट रही थी। इसी दौरान आरोपी केशव उर्फ केशु पीछे-पीछे आने लगा और अश्लील व अभद्र टिप्पणियां करने लगा।
फरियादिया द्वारा विरोध करने पर आरोपी ने उसका हाथ पकड़ लिया और अश्लील शब्दों का प्रयोग करते हुए धमकी देने लगा। महिला के शोर मचाने पर आसपास के लोगों एवं उसकी बहन ने पूरी घटना देखी। आरोपी ने जान से खत्म करने की धमकी भी दी थी।
7 साक्षियों के बयान के बाद अदालत ने सुनाया फैसला
मामले की गंभीरता को देखते हुए अभियोजन विभाग द्वारा इसे जघन्य एवं चिन्हित प्रकरण के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। प्रकरण की नियमित समीक्षा की गई तथा अभियोजन पक्ष ने न्यायालय में सभी तथ्यों को विस्तार से प्रस्तुत किया।
प्रकरण में शासन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी स्वाति पारासर ने पैरवी की। अभियोजन द्वारा 7 साक्षियों के बयान न्यायालय में कराए गए। अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराकर सजा सुनाई।
पुलिस ने दर्ज किया था मामला
घटना के बाद थाना मल्हारगंज पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 354, 354घ, 294 एवं 506 भारतीय दंड संहिता के तहत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की थी। जांच के दौरान घटनास्थल का नक्शा तैयार किया गया, गवाहों के बयान दर्ज किए गए तथा आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया गया।
