दमोह/ मध्य प्रदेश शासन के ऊर्जा विभाग द्वारा बकाया बिजली बिल वाले उपभोक्ताओं को राहत देने के उद्देश्य से संचालित समाधान योजना 2025-26 की अवधि बढ़ाकर अब 15 मई 2026 तक कर दी गई है। शासन के इस निर्णय से बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं को बकाया राशि का निराकरण करने और सरचार्ज में छूट प्राप्त करने का अवसर मिलेगा।
विभागीय अधिकारियों ने बताया कि योजना की अवधि बढ़ाने का उद्देश्य ऐसे उपभोक्ताओं को राहत देना है, जो विभिन्न कारणों से अपने बिजली बिल का भुगतान नहीं कर सके हैं। योजना के अंतर्गत बकाया बिलों पर लगने वाले अधिभार में छूट प्रदान की जा रही है, जिससे उपभोक्ताओं पर आर्थिक बोझ कम होगा और वे आसान किस्तों में भुगतान कर सकेंगे।
कार्यपालन अभियंता मोतीलाल साहू ने जानकारी देते हुए बताया कि योजना का लाभ अधिकाधिक उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए दमोह शहर के विभिन्न क्षेत्रों में विशेष शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इन शिविरों में उपभोक्ता अपने बकाया बिजली बिलों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं तथा मौके पर ही छूट का लाभ लेते हुए भुगतान कर सकते हैं।
उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा शिविरों में कर्मचारियों की विशेष तैनाती की गई है, ताकि उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। शिविरों में बकाया राशि का निर्धारण, छूट की गणना और भुगतान की प्रक्रिया एक ही स्थान पर पूरी की जा रही है। इससे उपभोक्ताओं को कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
विभाग के अनुसार योजना के तहत घरेलू, कृषि तथा अन्य श्रेणी के पात्र उपभोक्ताओं को सरचार्ज में नियमानुसार छूट दी जा रही है। योजना का उद्देश्य बकाया राशि का निराकरण कर विद्युत व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना और उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करना है।
कार्यपालन अभियंता मोतीलाल साहू ने सभी बकायादार उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे 15 मई 2026 से पहले अपने बकाया बिजली बिलों का भुगतान कर योजना का अधिकतम लाभ उठाएं। उन्होंने कहा कि अंतिम तिथि के बाद सरचार्ज में दी जा रही छूट का लाभ नहीं मिल सकेगा, इसलिए उपभोक्ता समय सीमा के भीतर शिविरों में पहुंचकर या निर्धारित माध्यम से भुगतान करें।
उन्होंने यह भी बताया कि योजना के प्रति उपभोक्ताओं में जागरूकता बढ़ाने के लिए क्षेत्र में प्रचार-प्रसार किया जा रहा है और उपभोक्ताओं को समय पर जानकारी दी जा रही है, ताकि अधिक से अधिक लोग इस राहत योजना का लाभ उठा सकें।
