दमोह, 18 मार्च 2026/जिले में आगामी त्योहारों और पर्वों को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी दमोह द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार मार्च, अप्रैल और मई 2026 में आने वाले प्रमुख त्योहारों के दौरान दमोह जिले की राजस्व सीमा में सभी पशुवध गृह एवं मांस-मछली विक्रय की दुकानें पूर्णतः बंद रहेंगी।
खुले में बिक्री और बिना लाइसेंस पर पूर्ण प्रतिबंध
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि खुले में तथा बिना अनुमति पत्र (लाइसेंस) या लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन करते हुए मांस एवं मछली का विक्रय पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
इन प्रमुख तिथियों पर रहेगा प्रतिबंध
जारी आदेश के अनुसार निम्नलिखित त्योहारों पर प्रतिबंध लागू रहेगा:
- 19 मार्च 2026 (गुरुवार) – चैत्र नवरात्रि प्रारंभ, गुड़ी पड़वा
- 20 मार्च 2026 (शुक्रवार) – झूलेलाल जयंती (चैती चांद)
- 27 मार्च 2026 (शुक्रवार) – राम नवमी
- 28 मार्च 2026 (शनिवार) – जवारे विसर्जन
- 31 मार्च 2026 (मंगलवार) – महावीर जयंती
- 02 अप्रैल 2026 (गुरुवार) – हनुमान जयंती
- 14 अप्रैल 2026 (मंगलवार) – डॉ. आंबेडकर जयंती, बैसाखी
- 20 अप्रैल 2026 (सोमवार) – अक्षय तृतीया, परशुराम जयंती
- 01 मई 2026 (शुक्रवार) – बुद्ध पूर्णिमा
उल्लंघन पर सख्त दंड का प्रावधान
प्रशासन ने चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
शिकायत के लिए हेल्पलाइन जारी
यदि कहीं आदेश का उल्लंघन होता है, तो आम नागरिक 07812-350300 हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। प्राप्त शिकायतों को तत्काल संबंधित नगरीय निकाय या जनपद पंचायत को भेजा जाएगा, जहां से मौके पर कार्रवाई कर दुकानों को बंद कराया जाएगा।
नोडल अधिकारी भी किए गए नियुक्त
ग्रामीण क्षेत्रों के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत दमोह को नोडल अधिकारी बनाया गया है, जबकि नगरीय क्षेत्रों के लिए जिला शहरी विकास अभिकरण के परियोजना अधिकारी को जिम्मेदारी सौंपी गई है। आवश्यकता पड़ने पर राजस्व एवं पुलिस विभाग का सहयोग भी लिया जाएगा।प्रशासन का उद्देश्य इन पर्व-त्योहारों के दौरान धार्मिक भावनाओं का सम्मान बनाए रखना और जिले में शांति एवं व्यवस्था सुनिश्चित करना है।
