झाबुआ/ जिले में भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर अमल करते हुए नेहा मीना ने बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की है। विशेष पुलिस स्थापना, लोकायुक्त कार्यालय इंदौर द्वारा दर्ज प्रकरण के आधार पर जिला आयुष कार्यालय झाबुआ में पदस्थ सहायक ग्रेड-2 श्रीमती रत्नाप्रेम पंवार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।प्राप्त जानकारी के अनुसार लोकायुक्त इंदौर ने अपराध क्रमांक 0/7/2026 के अंतर्गत भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (संशोधन) 2018 की धारा 7 के तहत श्रीमती पंवार के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया है। प्रकरण दर्ज होते ही कलेक्टर ने बिना देर किए सख्त प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए निलंबन आदेश जारी कर दिया।
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि निलंबन अवधि के दौरान श्रीमती पंवार का मुख्यालय कलेक्टर कार्यालय, झाबुआ नियत रहेगा। साथ ही उन्हें शासन के नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।कलेक्टर ने सख्त संदेश देते हुए कहा कि शासकीय कार्यों में पारदर्शिता से समझौता किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में दोषी पाए जाने पर त्वरित और कठोर कार्रवाई जारी रहेगी। इस कार्रवाई को प्रशासन द्वारा साफ संकेत माना जा रहा है कि जिले में अनियमितताओं और भ्रष्टाचार पर अब सीधे एक्शन होगा
