बच्चों के सड़क पर खेलने की बात पर हुआ था विवाद, गुस्से में आरोपी ने की थी अंधाधुंध फायरिंग
मां की गोली लगने से हुई थी मौत, भाई गंभीर रूप से हुआ था घायल; न्यायालय ने सुनाई 21 हजार रुपये अर्थदंड सहित सजा
इंदौर। बच्चों के सड़क पर खेलने की बात को लेकर हुए विवाद में मां की गोली मारकर हत्या करने और भाई पर जानलेवा हमला करने वाले आरोपी को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। प्रकरण में चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश श्री संजय कुमार सिंह की अदालत ने 30 अक्टूबर 2026 को निर्णय पारित करते हुए आरोपी जफर खान (32 वर्ष), निवासी चंदन नगर, इंदौर को हत्या, हत्या के प्रयास तथा आयुध अधिनियम की विभिन्न धाराओं में कठोर कारावास और कुल 21 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
उपनिदेशक अभियोजन आशीष कुमार खरे ने बताया कि थाना चंदन नगर के प्रकरण क्रमांक एसटी 868/2022 में न्यायालय ने आरोपी को धारा 302 भारतीय दंड संहिता के तहत आजीवन कारावास, धारा 307 के तहत 7 वर्ष का सश्रम कारावास तथा आयुध अधिनियम की धारा 25 एवं 27 के तहत क्रमशः 3 वर्ष और 5 वर्ष का सश्रम कारावास सुनाया है। इसके अतिरिक्त कुल 21 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।प्रकरण में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक बृजेश उपाध्याय एवं विशेष लोक अभियोजक रीता भंडारी ने पैरवी की।
जघन्य एवं चिह्नित प्रकरण में शामिल था मामला
अभियोजन के अनुसार, घटना की गंभीरता को देखते हुए इस प्रकरण को जघन्य एवं चिह्नित प्रकरणों की सूची में शामिल किया गया था। इसकी प्रतिमाह समीक्षा उपनिदेशक अभियोजन द्वारा की गई। मामले के प्रत्येक महत्वपूर्ण पहलू को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कराया गया। अभियोजन की ओर से कुल 17 साक्षियों के बयान कराए गए। अभियोजन के तर्कों और प्रस्तुत साक्ष्यों से सहमत होते हुए न्यायालय ने आरोपी को दोषसिद्ध कर कठोर सजा सुनाई।
बच्चों के सड़क पर खेलने को लेकर शुरू हुआ था विवाद
अभियोजन द्वारा प्रस्तुत मामले के अनुसार, घटना 6 जून 2022 की रात लगभग 10:30 बजे की है। फरियादी एवं आहत शाहरुख खान ने थाना चंदन नगर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह खाना खाने के बाद अपने घर के बाहर बैठकर मोबाइल चला रहा था। इसी दौरान उसके घर के सामने कुछ बच्चे सड़क पर खेल रहे थे।तभी पड़ोस में रहने वाले जुबेर का भाई जफर खान सफेद रंग की स्कूटी से वहां पहुंचा और बच्चों के सड़क पर खेलने की बात को लेकर गाली-गलौज करने लगा। शाहरुख द्वारा गाली देने का कारण पूछने पर आरोपी ने उसके साथ भी अभद्र भाषा का प्रयोग किया। विरोध करने पर आरोपी ने लात-घूंसों से मारपीट की और उसका गला पकड़कर नोंच दिया।इस दौरान शाहरुख के भाई आसिफ, पिता शफीक खान, मां सन्नो बी तथा अन्य परिजन एवं आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और बीच-बचाव किया। इसके बाद आरोपी जान से खत्म करने की धमकी देते हुए अपनी स्कूटी लेकर वहां से चला गया।
कुछ देर बाद पिस्टल लेकर लौटा आरोपी, मां और भाई पर की फायरिंग
अभियोजन के अनुसार, विवाद के कुछ समय बाद आरोपी जफर खान दोबारा स्कूटी से घटनास्थल पर पहुंचा। वह अपने साथ तलवार और पिस्टल लेकर आया था। आरोप है कि उसने शाहरुख को निशाना बनाते हुए पिस्टल से जान से मारने की नीयत से गोली चलाई, लेकिन बीच-बचाव करने पहुंची उसकी मां सन्नो बी के दाहिने सीने में गोली लग गई।गोली लगते ही सन्नो बी लहूलुहान होकर नीचे गिर पड़ीं। इसी दौरान शाहरुख के भाई आसिफ ने बीच-बचाव करने का प्रयास किया तो आरोपी ने उस पर भी दूसरा फायर कर दिया। गोली आसिफ की जांघ में लगी, जिससे वह भी घायल होकर गिर पड़ा।घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। आरोप है कि आरोपी जाते समय भी फायरिंग और गाली-गलौज करते हुए पूरे परिवार को जान से खत्म करने की धमकी देकर स्कूटी से फरार हो गया।
अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने मां को मृत घोषित किया
गोली लगने से घायल सन्नो बी और आसिफ को परिजनों एवं परिचितों की मदद से रिक्शे के माध्यम से उपचार के लिए इंदौर के एमवाय अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में चिकित्सकों ने सन्नो बी को मृत घोषित कर दिया, जबकि घायल आसिफ को उपचार के लिए भर्ती किया गया।घटना की सूचना पर थाना चंदन नगर पुलिस ने मर्ग क्रमांक 40/2022 धारा 174 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत दर्ज कर जांच प्रारंभ की। मर्ग जांच के बाद आरोपी जफर खान के विरुद्ध अपराध क्रमांक 476/2022 में धारा 302, 307, 294 एवं 506 भारतीय दंड संहिता के तहत मामला दर्ज कर विवेचना में लिया गया।
पुलिस ने पिस्टल, स्कूटी और तलवार की थी जब्ती
विवेचना के दौरान पुलिस ने मृतिका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, घायल की मेडिकल रिपोर्ट, घटनास्थल का नक्शा-मौका, रक्त नमूने, खून से सने साक्ष्य तथा आरोपी द्वारा चलाई गई गोलियों के दो खाली खोखे जब्त किए। इसके साथ ही फरियादी, घायल और अन्य साक्षियों के कथन भी दर्ज किए गए।अनुसंधान के दौरान आरोपी जफर खान को नावदा पंथ ब्रिज के पास से गिरफ्तार किया गया। आरोपी की तलाशी लेने पर उसके कब्जे से एक पिस्टल बरामद की गई। इसके अतिरिक्त सफेद रंग की एक्टिवा स्कूटी और एक लोहे की तलवार भी जब्त की गई।जांच के दौरान प्रकरण में आयुध अधिनियम की धारा 25 एवं 27 का इजाफा किया गया। संपूर्ण विवेचना पूरी होने के बाद पुलिस ने अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।
17 साक्षियों की गवाही और अभियोजन के तर्कों के आधार पर फैसला
न्यायालय में चले विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से कुल 17 साक्षियों के बयान कराए गए। प्रकरण को जघन्य एवं चिह्नित श्रेणी में रखे जाने के कारण इसकी नियमित समीक्षा की जाती रही और अभियोजन ने घटनाक्रम से जुड़े महत्वपूर्ण साक्ष्य एवं तथ्यों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया।अभियोजन के तर्कों एवं प्रस्तुत साक्ष्यों से सहमत होते हुए चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश श्री संजय कुमार सिंह ने 30 अक्टूबर 2026 को आरोपी जफर खान को दोषसिद्ध कर हत्या के मामले में आजीवन कारावास सहित विभिन्न धाराओं में कुल 15 वर्ष के सश्रम कारावास की सजाएं और 21 हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया।इस निर्णय के साथ ही वर्ष 2022 में हुए इस गंभीर हत्याकांड के मामले में न्यायिक प्रक्रिया के तहत महत्वपूर्ण फैसला सामने आया है।
