AI आधारित ई-चेकगेट प्रणाली से अवैध खनन और परिवहन पर निगरानी, नियमों का पालन नहीं करने पर होगी कार्रवाई
भोपाल, 22 अक्टूबर। मध्यप्रदेश शासन ने खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन तथा भंडारण पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित मानव रहित ई-चेकगेट प्रणाली लागू की है। इसके तहत मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भंडारण का निवारण) नियम, 2022 के नियम 6 में संशोधन करते हुए संबंधित पंजीकृत वाहनों पर सूचना प्रौद्योगिकी आधारित उपकरण स्थापित करना अनिवार्य किया गया है।
जारी निर्देशों के अनुसार, खनिज परिवहन से जुड़े संबंधित वाहन स्वामियों और परिवहनकर्ताओं को अपने वाहनों पर अनिवार्य रूप से रेडियो फ्रीक्वेंसी (RF) टैग लगवाना होगा। इसके लिए आवश्यक शुल्क का भुगतान वाहन स्वामी को स्वयं करना पड़ेगा। इस संबंध में 7 अक्टूबर 2026 को जारी परिपत्र के अनुसार, वाहन स्वामियों को एक माह के भीतर RF टैग स्थापित कराना सुनिश्चित करना होगा। निर्धारित समय-सीमा में निर्देशों का पालन नहीं करने पर संबंधित वाहन स्वामियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
RF टैग प्राप्त करने के लिए वाहन स्वामियों को ई-चेकगेट के आधिकारिक पोर्टल https://echeckgate.mp.gov.in/home पर जाकर ‘Order Tag’ विकल्प का चयन करना होगा। इसके बाद वाहन का विवरण दर्ज कर ‘Add Vehicle’ विकल्प के माध्यम से वाहन जोड़ना होगा। बिलिंग संबंधी जानकारी भरने और टैग प्राप्त करने के लिए उपयुक्त केंद्र का चयन करने के बाद ऑर्डर की समीक्षा कर निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा।
निर्देशों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि वाहनों में स्थापित RF टैग का रखरखाव वाहन स्वामी की जिम्मेदारी होगी। नियम 6 के उपनियम (7) के तहत टैग क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में संबंधित वाहन से खनिज परिवहन प्रतिबंधित किया जा सकता है। साथ ही ई-खनिज पोर्टल पर वाहन का पंजीयन निरस्त किए जाने का भी प्रावधान है।
शासन की इस तकनीक आधारित व्यवस्था का उद्देश्य खनिज परिवहन पर निगरानी को मजबूत करना और अवैध गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाना है। अब संबंधित वाहन स्वामियों के लिए निर्धारित अवधि में RF टैग लगवाना और उसे सही स्थिति में बनाए रखना आवश्यक होगा।
