समग्र आईडी में मृत घोषित महिला के मामले में नोटिस, बिना कनेक्शन 14 हजार का बिजली बिल जारी होने की शिकायत पर जांच
दमोह, 3 नवंबर 2026जिले में आम नागरिकों की समस्याओं के निराकरण के लिए मंगलवार को आयोजित जनसुनवाई में कलेक्टर प्रताप नारायण यादव ने 274 आवेदनों पर सुनवाई की। प्रारंभिक रूप से प्राप्त 244 आवेदनों के अतिरिक्त बाद में पहुंचे 30 आवेदनों को भी शामिल किया गया। कलेक्टर ने आवेदकों की समस्याओं को एक-एक कर सुना तथा संबंधित अधिकारियों को मौके पर ही निराकरण की कार्रवाई करने के निर्देश दिए।जनसुनवाई के दौरान 172 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया, जबकि 24 लोगों के आधार कार्ड अपडेशन की कार्रवाई भी मौके पर की गई। इस दौरान कुछ मामलों में गंभीर लापरवाही और तकनीकी त्रुटियों की शिकायतें सामने आईं, जिन पर कलेक्टर ने तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए।
समग्र आईडी में मृत घोषित महिला के मामले में नोटिस जारी
जनसुनवाई में खमरिया कलां निवासी प्रेम रानी पति ठाकुर सिंह ने शिकायत की कि उन्हें समग्र आईडी में मृत घोषित कर दिया गया है। इसके कारण उनके सभी शासकीय लाभ बंद हो गए हैं।मामले को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर प्रताप नारायण यादव ने जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं ई-गवर्नेंस मैनेजर को दस्तावेजों का परीक्षण कर समग्र आईडी में आवश्यक सुधार कराने के निर्देश दिए। साथ ही त्रुटि के लिए जिम्मेदार संबंधित व्यक्ति को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है, ताकि नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जा सके।
बिना बिजली कनेक्शन के 14 हजार रुपये का बिल, जांच के निर्देश
जनसुनवाई में बिलथरा पोस्ट बांदकपुर निवासी लखन यादव ने शिकायत की कि उन्होंने बिजली कनेक्शन के लिए न तो आवेदन किया और न ही आधार कार्ड अथवा समग्र ई-केवाईसी उपलब्ध कराई, इसके बावजूद उन्हें 14 हजार रुपये का बिजली बिल जारी कर दिया गया।कलेक्टर ने तत्काल विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारियों को मामले की जांच के निर्देश दिए। जांच में सामने आया कि संबंधित मकान में पहले से ही उनके पिता के नाम से बिजली कनेक्शन संचालित है तथा नए आवेदन के आधार पर अलग बिल जारी हुआ है।कलेक्टर ने विभागीय अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई कर प्रकरण का निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
स्वामित्व योजना के हितग्राहियों की समस्याओं का एसडीएम स्तर पर होगा निराकरण
स्वामित्व योजना के अंतर्गत निशुल्क रजिस्ट्री की कार्रवाई में कई हितग्राहियों के आवेदन त्रुटियों एवं विसंगतियों के कारण लंबित होने का मामला भी सामने आया।कलेक्टर ने हितग्राहियों से अपील की कि ऐसी समस्याओं के निराकरण के लिए संबंधित एसडीएम के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करें। उन्होंने बताया कि शासन द्वारा एसडीएम को धारा 115 के तहत अधिकार दिए गए हैं। अधिकारी विधिवत सुनवाई एवं दस्तावेजों का परीक्षण कर नियमानुसार कार्रवाई करेंगे।इस व्यवस्था से हितग्राहियों को बार-बार जिला मुख्यालय आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और उनकी रजिस्ट्री का कार्य सुगमता से पूरा हो सकेगा।
